आयकर रिटर्न (ITR) भरना हर करदाता के लिए अनिवार्य है। अगर आप सैलरीड, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर या किसी अन्य स्रोत से आय अर्जित करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग करनी होगी। 2025 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। इस आर्टिकल में, हम जानेंगे कि घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग क्या है?
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसके जरिए आप अपना आयकर रिटर्न इंटरनेट की मदद से भर सकते हैं। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर किया जा सकता है।
ई-फाइलिंग के फायदे
✅ घर बैठे आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
✅ समय की बचत होती है।
✅ ऑनलाइन वेरिफिकेशन से प्रोसेस तेज होता है।
✅ रिफंड जल्दी मिलता है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी दस्तावेज़
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
- पैन कार्ड (अनिवार्य)
- आधार कार्ड (लिंक होना चाहिए)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (IFSC कोड के साथ)
- फॉर्म 16 (सैलरीड व्यक्तियों के लिए)
- इनवेस्टमेंट प्रूफ (FD, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि)
- हाउस रेंट अग्रीमेंट (यदि किराये पर रहते हैं)
- लोन डिटेल्स (होम लोन, एजुकेशन लोन आदि)
घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें? (2025 में स्टेप बाय स्टेप गाइड)
स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें
- www.incometax.gov.in पर जाएँ।
- “Login” बटन पर क्लिक करें और अपने PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अगर आप नए यूजर हैं, तो “Register” पर क्लिक करके रजिस्टर करें।
स्टेप 2: ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें
- डैशबोर्ड पर “e-File” > “Income Tax Returns” > “File Income Tax Return” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: सही ITR फॉर्म चुनें
- 2025 में अलग-अलग ITR फॉर्म हैं, जैसे:
- ITR-1 (सहज): सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम (₹50 लाख तक)
- ITR-2: मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स
- ITR-3: बिजनेस इनकम वाले व्यक्ति
- ITR-4 (सुगम): प्रेजम्प्टिव इनकम (छोटे बिजनेस/फ्रीलांसर्स)
अपनी इनकम के अनुसार सही फॉर्म चुनें।
स्टेप 4: व्यक्तिगत और आय विवरण भरें
- अपनी नौकरी, बिजनेस, इनवेस्टमेंट और अन्य आय स्रोतों के बारे में सही जानकारी दर्ज करें।
- TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) डिटेल्स भरें (फॉर्म 26AS से चेक करें)।
स्टेप 5: डिडक्शन और एक्सेम्प्शन क्लेम करें
- सेक्शन 80C (PPF, LIC, ELSS), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस), HRA आदि में डिडक्शन भरें।
स्टेप 6: टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट
- सिस्टम आपके टैक्स लायबिलिटी की गणना करेगा।
- अगर कोई टैक्स बकाया है, तो “Pay Tax” पर क्लिक करके चालान (Challan 280) भरें।
स्टेप 7: रिटर्न सबमिट और वेरिफाई करें
- “Preview and Submit” पर क्लिक करके डिटेल्स चेक करें।
- डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) से वेरिफाई करें।
- ITR सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
स्टेप 8: ACKNOWLEDGEMENT (ITR-V) डाउनलोड करें
- सबमिशन के बाद, ITR-V (वेरिफिकेशन रिसीट) डाउनलोड करें।
- अगर EVC से वेरिफाई नहीं किया है, तो 30 दिनों के भीतर ITR-V को साइन करके CPC को भेजें।
2025 में इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के नए बदलाव
- AI-बेस्ड टैक्स एसेसमेंट: अब टैक्स डिपार्टमेंट AI का उपयोग करके ऑटो-फिलिंग को बेहतर बना रहा है।
- प्री-फिल्ड ITR: बैंक, म्यूचुअल फंड और अन्य स्रोतों से डेटा ऑटो फिल होगा।
- नए डिडक्शन: इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी पर अतिरिक्त छूट।
FAQs: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से जुड़े सवाल-जवाब
1. क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है?
हाँ, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹3 लाख (सीनियर सिटीजन) या ₹2.5 लाख (सामान्य व्यक्ति) से अधिक है।
2. ITR फाइल न करने पर क्या पेनाल्टी है?
- ₹5,000 तक का जुर्माना (स्टेटस के अनुसार)।
- रिफंड और लोन प्रोसेसिंग में देरी।
3. क्या मोबाइल ऐप से ITR फाइल कर सकते हैं?
हाँ, Income Tax India ऐप से भी ई-फाइलिंग की जा सकती है।
4. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
- 31 जुलाई 2025 (सामान्य व्यक्ति)।
- 31 अक्टूबर 2025 (ऑडिट केस)।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। इस गाइड में हमने 2025 में घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें, इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई है। सही दस्तावेज़ और स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, तो CA या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें।
धन्यवाद! 🚀
Yuva Times – Har Roz Ki Taza Khabar, Technology, Finance aur Career Updates ke Saath bane rahiye hamare sath www.yuvatimes.com